दो दिवसीय मिट्टी उठान की अनुमति के सभी आदेशों को डीएम ने तत्काल प्रभाव से किया निरस्त।
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- लगातार मिल रही थी शिकायतों पर जिलाधिकारी ने लिया तत्काल रूप से फैसला।
- निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर मिट्टी का किया जा रहा परिवहन।
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रुद्रपुर। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने जनपद क्षेत्रान्तर्गत 200 घनमीटर मिट्टी की 02 दिवस हेतु सम्बन्धितों को अनुमति प्रदान करने से सम्बन्धित समस्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। उन्होने बताया कि जनपद क्षेत्रान्तर्गत परगना स्तर पर 200 घनमीटर मिट्टी की 02 दिवस हेतु अनुमति प्रदान करने के लिये जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया था। उपरोक्त के क्रम में जनपद क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया, दैनिक समाचार पत्रों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार अवैध खनन परिवहन की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिससे शासन एवं प्रशासन की छवि धूमिल हो रही थी।
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इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों एवं फर्मों द्वारा उपजिलाधिकारी स्तर से मिट्टी खनन/परिवहन हेतु 02 दिवस की अनुमति प्राप्त की जा रही है उनके द्वारा निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर मिट्टी का परिवहन किया जा रहा है जो कदापि उचित नही है। जिलाधिकारी ने उक्त के दृष्टिगत जनपद क्षेत्रान्तर्गत 200 घनमीटर मिट्टी की 02 दिवस हेतु सम्बन्धितों को अनुमति प्रदान करने से सम्बन्धित समस्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि उपजिलाधिकारी स्तर पर कोई भी अनुमति प्रदान न की जाये।
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