लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के दौरान केंद्रों के पास रहेगी धारा 144 लागू।
18 दिसम्बर की प्रातः 07 बजे से परीक्षा के समय तक रहेगी प्रभावी।
किच्छा। उप जिला मजिस्ट्रेट किच्छा कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस आरक्षी, पीएसी,आईआरबी, अग्निशामक (पुलिस/महिला) परीक्षा-2021 की लिखित परीक्षा के निर्विवाद एवं सफल संचालन के लिए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के निर्विवाद एवं सफल संचालन हेतु 18 दिसम्बर की प्रातः 07 बजे से परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के भीतर धारा 144 प्रभावी रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में परीक्षा केन्द्रों के क्षेत्रान्तर्गत किसी भी धर्म, जाति अथवा सम्प्रदाय के व्यक्तियों द्वारा जन भावनाओं को भड़काने वाला कोई कृत्य नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के क्षेत्रान्तर्गत शस्त, लाठी, चाकू आदि किसी भी प्रकार का हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चेगा और न ही ईंट, पत्थर आदि एकत्रित करेगा एवं किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना पूर्व अनुमति के जनसभा, जुलूस तथा रैलियों का आयोजन एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों व उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही उत्तेजनात्मक नारे आदि लगायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुॅचायेगा। परीक्षा केन्द्र के किसी भी क्षेत्र में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एकत्र नहीं होंगे, यह आदेश राजकीय कार्यक्रमों, पुलिस बल, पीएसी एवं ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आवश्यक सेवाओं पर प्रभावी नहीं होगा। उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना करने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।