गदरपुर पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ आदतन अपराधी को किया जिलाबदर।


गदरपुर। गदरपुर क्षेत्र में निवास कर रहे शातिर अपराधी नासिर को गुन्डा अधिनियम के तहत 6 माह के लिए जिला बदर किया गया**06 माह के भीतर जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर न्यायिक आदेश के उल्लंघन पर नियमानुसार गुंडा अधिनियम के तहत की जाएगी वैधानिक कार्यवाही।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/नजूल उधम सिंह नगर, के आदेश वाद संख्या 51/84 वर्ष 2024 पुराना संख्या 51/61 वर्ष 2024 धारा 3 गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अनुपालन में विपक्षी नासिर पुत्र सन्नवर अली निवासी वार्ड नंबर एक करतारपुर रोड थाना गदरपुर, हाल निवासी पुराना बस अड्डा कॉलोनी वार्ड नंबर 11 गदरपुर, थाना गदरपुर, जनपद उधम सिंह नगर को नियमानुसार आदेश को पढ़कर सुनाकर व डुगडुगी बजाकर जिला बदर की कार्यवाही की गई। विपक्षी नासिर उपरोक्त को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अब्दुल्ला नगर पदमपुर बॉर्डर जिला रामपुर पर छोड़ा गया। व विपक्षी नासिर को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अवगत कराया गया कि आज दिनांक 26- 10-2025 से 6 माह की अवधि के लिए जनपद उधम सिंह नगर की सीमाओं से निष्कासन किया जाता है, इस दौरान बिना पूर्व अनुमति के जनपद उधमसिंहनगर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे ।न्यायिक आदेश के उल्लंघन पर नियमानुसार गुंडा अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


