लूटपाट करने वाले आधा दर्जन अपराधियों को मिली पाँच-पाँच साल की सजा, लगा जुर्माना।
रुद्रपुर। घर में घुसकर लूटपाट करने के आधा दर्जन अपराधियों को द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों ने 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 5000-5000 रूपये जुर्माने की सज़ा सुना दी।
ओबीसी बैंक पंतनगर के सामने रहने वाले कश्मीरी लाल ने पंतनगर थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी की सात अगस्त 2015 की शाम मटकोटा फ़ॉर्म स्थित अपनी किराने की दुकान को बंद कर घर चले गए खाना खाने के बाद क़रीब 10 बजे वह अपनी पत्नी श्रीमती कमला देवी व पुत्र सोनू के साथ TV देख रहे थे कि बाहर से सोनू-सोनू की आवाज़ें आयीं तो उनकी पत्नी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो 5-6 लोग तमंचे लिए हुए अन्दर घुस आए और बोले कि जितने पैसे व ज़ेवर हैं सब निकाल कर दे दो वरना जान से मार देंगे हमारे विरोध के बावजूद उन बदमाशों ने अलमारी में रखे 15 हज़ार रुपये व मेरा पर्स लूट लिया। इसी बीच पुत्र सोनू बदमाशों की नजर बचाकर घर से बाहर निकल गया और शोर मचा दिया जिसे सुनकर आसपास के लोगों को आते देख बदमाश तमंचे लहराते हुए भाग गए ।पुलिस ने भागदौड़ कर लुटेरों को गिरफ़्तार कर लिया पकडे गये मोनू सिंह उर्फ़ मोनू राठौर पुत्र धनपाल सिंह निवासी-रमता भूते थाना सिरौली ज़िला बरेली(यूपी),नितिन पटेल उर्फ़ देवराज पुत्र बेगराज निवासी सिरकुनियां थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली(यूपी),राजबाबु पुत्र शिवदयाल सिंह निवासी खाईखेड़ा थाना भूसा ज़िला बरेली(यूपी),जयप्रकाश पुत्र भीमसिंह निवासी चुरैला थाना बहेडी ज़िला बरेली(यूपी), हरेन्द्र सिंह पुत्र लालाराम निवासी भगवतीपुर थाना बिखरी चैनपुर ज़िला बरेली (यूपी) के पास से एक-एक तमंचा व लूटी गई नगदी के कुछ रूपये तथा कान्ता प्रसाद पुत्र नत्थूलाल निवासी ग्राम राठ थाना देवरानियाँ ज़िला बरेली (यूपी) के पास से एक चाकू बरामद हुआ । सभी के विरूद्ध द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों की अदालत में मुक़दमा चला जिसमें सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता ने 11 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश महोदय द्वारा सबको लूट का आरोपी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 3000-3000 रूपये जुर्माने तथा शस्त्र अधिनियम के तहत एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और 2000-2000 रूपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।