निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई।
- हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले में करी सुनवाई।
- सरकार से पूछा अभी तक निकाय चुनावों की प्रक्रिया क्यों नही की शुरू, दिसंबर में कार्यकाल हो रहा है समाप्त।
- कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से दो सप्ताह में मांगा जबाव, अगली सुनवाई नवम्बर में।
नैनीताल। निकाय चुनावों को लेकर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया आरम्भ न होने के चलते नैनीताल हाईकोर्ट में ऊधम सिंह नगर जनपद के जसपुर निवासी एक युवक ने जनहित याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की जनहित याचिका की हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुना साथ ही सरकार से पूछा है कि राज्य में अभी तक निकाय चुनावों की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई है। जबकि निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी दो सप्ताह के भीतर यह बताने के निर्देश दिए हैं कि निकाय चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने नवंबर माह की तिथि नियत की है।
आप को बताते चले कि उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के जसपुर निवासी अनीस ने निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की है। जिस पर नैनीताल स्थित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसमें कहा है कि राज्य में जसपुर नगरपालिका सहित प्रदेश के स्थानीय निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक निकाय चुनाव की घोषणा तक नहीं की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार में निर्णय देते हुए कहा है कि स्थानीय निकायों का पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। याचिका में कहा गया है कि राज्य में स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने में अब दो माह से कम का समय बचा है। इसके बावजूद सरकार ने निकाय चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम तक घोषित नहीं किया है। इस जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं की शीघ्र ही निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित करे। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी दो सप्ताह के भीतर यह बताने के निर्देश दिए हैं कि निकाय चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने नवंबर माह की तिथि नियत की है।