रामनगर कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित मांस प्रकरण में मारपीट के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार।


रामनगर। रामनगर में प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के मामले में वाहन चालक के साथ हुई मारपीट प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 23 अक्टूबर की है, जब प्रतिबंधित मांस के शक में वाहन चालक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी,घटना के बाद पीड़ित चालक की पत्नी नूरजहां निवासी गूलरघट्टी ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की मांग की थी।घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस ने नूरजहां की तहरीर के आधार पर ग्राम छोई निवासी करन बिष्ट और करन नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, दोनों पर भीड़ को उकसाने और चालक नासिर के साथ मारपीट करने का आरोप है।

तहरीर में महिला ने बताया था कि उसका पति नासिर 23 अक्टूबर की सुबह बरेली से पिकअप वाहन में भैंस का मांस रामनगर ला रहा था तभी छोई क्षेत्र के पास कुछ लोगों ने वाहन को रोककर उसकी पिटाई कर दी,मारपीट में नासिर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 और 190 के तहत मुकदमा दर्ज किया था,कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश और साक्ष्य जुटाने का कार्य जारी है।उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले को संवेदनशीलता के साथ देख रही है और घटना के हर पहलू की जांच कर रही है ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सके।

मामले को लेकर पुलिस टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की भी जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि घटना के समय और कौन-कौन लोग मौजूद थे।कोतवाल सुशील कुमार ने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।


