देखिए : पुलिसकर्मियों पर लगे लूटपाट के मामले चश्मदीद ने क्या कहा
रुद्रपुर/बाजपुर। विगत दिनों ऊधम सिंह नगर जनपद के बाजपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर लगे महिलाओ से मारपीट, फायरिंग, लूटपाट और अन्य आरोपों मैं अब चश्मदीद ने इस पूरी घटना में यू-टर्न ला दिया है। जिसमे उसने खुद मीडिया के सामने आकर पुलिस पर लूटपाट, फायरिंग आदि के गम्भीर आरोपो को निराधार बताया है।
आपको बता दें कि 25 नवंबर की रात एक शादी में दो पक्षों का विवाद हो गया था जिसमें आरोप है कि विशाल शर्मा, तुषार शर्मा पुत्र अनिल शर्मा का संजीव पाठक के पुत्र से झगड़ा हो गया था जिसके बाद जब संजीव पाठक ने बीच बचाव कराया तो विशाल शर्मा ने संजीव पाठक पर रिवॉल्वर तान दिया।
जिसके बाद अपने जानमाल के खतरे को लेकर खुद संजीव कुमार पाठक बाजपुर कोतवाली पहुंचे और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की पुलिस ने संजीव कुमार पाठक की तहरीर पर विशाल शर्मा और तुषार शर्मा के खिलाफ बाजपुर कोतवाली पुलिस ने 26 नवंबर की सुबह तड़के करीब 3 बजे आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
संजीव कुमार पाठक को बाजपुर कोतवाली में प्रशिक्षु कोतवाल सर्वेश पवार पुलिस टीम के साथ गाड़ी से संजीव कुमार पाठक के द्वारा दर्ज कराई घटना की तस्दीक करने विशाल शर्मा और तुषार शर्मा के घर पहुंचे, जहां पुलिस विशाल शर्मा के घर तक अपनी गाड़ी का सायरन और लाल नीली बत्ती जला आती हुई पहुंची थी जैसे ही पुलिस ने उनके गेट पर दस्तक दी, और पूछने पर पुलिस का परिचय दिया तो चश्मदीद संजीव कुमार पाठक के अनुसार अनिल शर्मा, तुषार शर्मा और विशाल शर्मा ने घर के अंदर से ताबड़तोड़ पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बमुश्किल अपनी जान बचाई और बाद में वायरस के माध्यम से अन्य थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया तब तक पुलिस पर फायर करने वाले सभी घर से भाग चुके थे।
वही इस पूरे मामले में क्या कहा चश्मदीद संजीव कुमार पाठक ने आप खुद सुनिए।
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चश्मदीद संजीव कुमार पाठक का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे आरोप के पुलिस ने घर में घुसकर सोना लूटा, पैसा लूटा, और महिलाओ से मारपीट की यह सभी आरोप झूठे हैं जिस वक्त पुलिस विशाल शर्मा के घर गई थी उस दौरान खुद संजीव कुमार पाठक पुलिस के साथ थे।
हालांकि इस पूरे मामले में बाजपुर कोतवाली के प्रशिक्षु कोतवाल सर्वेश पवार की तहरीर के आधार पर फायरिंग करने के आरोपी अनिल शर्मा, विशाल शर्मा और तुषार शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 353, 504, 506, 34IPC व 30 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।