पुरानी गाड़ियों की खरीद को लेकर सम्भागीय परिवहन कार्यालय अब नियमों को करने जा रहा है सख्त।
देहरादून। राजधानी देहरादून में पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री को लेकर संभागीय परिवहन कार्यालय अब नियमों को सख्त करने जा रहा है।
इसके तहत बिक्री करने वाले को कार्यालय में बुलाया जाएगा और उसकी सहमति के बाद ही नाम का ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिसमे बेचने वाले की पूर्ण सहमति के बिना ही परिजनों द्वारा वाहनों को बेचा गया है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि आरटीओ कार्यालय की कोशिश रहेगी कि वाहनों की बिक्री करने वाले कार्यालय में मौजूद रहकर ही वाहनों की बिक्री करें इसके अलावा यदि वह कार्यालय नहीं आ पाते हैं तो इसके लिए खरीदने और बेचने वाले के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और पूर्ण सहमति के बाद ही नाम ट्रांसफर किए जायेंगे।
आरटीओ सुनील शर्मा ने ये भी बताया कि कई फाइनेंस कंपनियों को भी नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया है और उनके साथ मीटिंग के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि संभागीय परिवहन विभाग की कोशिश है कि किसी के साथ कोई पर भी किसी तरह का अन्याय ना होने पाए।