जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर के तत्वाधान उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए आयोजित हुआ जागरूकता शिविर।


बाजपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर के तत्वाधान में उपभोगताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर सचिव योगेंद्र कुमार सागर के निर्देश पर इस शिविर का आयोजन किया गया जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें टिकाऊ, पारदर्शी व निष्पक्ष प्रथाओं की ओर प्रेरित करना है। टिकाऊ विकल्पों को सुलभ बनाना, डिजिटल धोखाधड़ी रोकन,, और निष्पक्ष ई-कॉमर्स सुनिश्चित करने के लिए जागरूक शिविर के आयोजन किये जा रहें हैं।

इस दौरान जिला विधिक प्राधिकारण के अधिवक्ता महिपाल सिंह ने लोगो को जागरूक करते हुए बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकार बुनियादी अधिकार हैं जो उपभोक्ताओं को अनुधित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और घटिया उत्पादों से बचाने के लिए दिए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, निवारण और उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार शामिल हैं,ताकि ये सूचित और सशक्त निर्णय ले सकें और अपने हितों की रक्षा कर सकें। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता के 6 मुख्य अधिकार हैं सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति (निवारण) का अधिकार, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जो उन्हें खतरनाक उत्पादों और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाते हैं और बाजार में बेहतर विकल्प चुनने में मदद करते हैं।

यदि आपके अधिकारों का हनन होता है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के टोल-फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915, पर कॉल करके या 8800001915 पर SMS कर सकते है, उनकी वेबसाइट (consumerhelpline-gov-in) पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता फॉर्म में ऑफलाइन और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के बाद, अब यह सीमा बढ़कर 21 करोड़ (एक करोड़ रुपये) तक हो गई है,और इसके ऊपर के मामलों के लिए राज्य आयोग में जाना होता है।

इसी बीच पी एल वी शशि गुप्ता ने लोगो को बताया कि सुरक्षा का अधिकार जीवन और संपति के लिए प्रनिकारक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है जैसे खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद या मिलावटी सामान से बचना है और उपभोगता को जागरूक होना है। पी एल वी शिवानी दीपक और पी एल वी संगीता ने बताया कि चयन का अधिकार विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं में से अपनी पसंद के अनुसार चुनने का अधिकार, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर है सुनवाई का अधिकार उपभोक्ता के हितों पर विचार किया जाता है, शिकायत होने पर तुरंत उपभोक्ता अदालत या CCPA से संपर्क करना चाहिए अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना और उपभोक्ता हेल्पलाइन (जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1915) का उपयोग करना चाहिए


