हत्या और लूट के मामले में भाजपा नेता समेत अन्य दोषियों को हुई आजीवन कारावास की सजा।
वर्ष 2004 में युवा तेल व्यापारी की हुई थी निर्मम हत्या, प्रथम अपर जिला जज ने सुनाया फैसला।
रुद्रपुर। वर्ष 2004 में युवा तेल व्यापारी तरुण बिंदल की हत्या कर लूटपाट किए जाने के मामले में प्रथम अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख व पन्द्रह-पन्द्रह हज़ार रुपये का अंर्थदंड देने की सजा सुनाई है। इस दौरान एडीजीसी दीपक अरोरा ने अदालत के साथ ग्यारह गवाह व फॉरेसिक रिपोर्ट पेश की दोनों पक्षों की जिरह सुनने,साक्ष्यों व तथ्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 फरवरी 2004 को गल्ला मंडी रुद्रपुर निवासी तेल कारोबारी किशन चंद्र बिंदल ने थाना बाजपुर में शिकायती पत्र देकर बताया था कि उनका छोटा बेटा तरुण बिंदल तेल सप्लाई के पैसों की वसूली के लिए 21-02-2004 की प्रात रामनगर गया था और वापसी के दौरान बाजपुर इलाके में वसूली के लिए आना था मगर देर रात तक वापिस घर नहीं लौटा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर युवा व्यापारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी। तफ़्तीश के दौरान पुलिस ने 25-02-2004 को दोराहे के पास मोहित कक्कड़ उर्फ मनी निवासी भगत सिंह चौक,मोहित कक्कड़ उर्फ विक्की निवासी कच्ची खमारियां किच्छा के अलावा एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया,इस दौरान आरोपियों द्वारा पुलिस पर फ़ायरिंग की गई थी जिसका मुक़दमा पुलिस ने दर्ज कराया था ।पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर युवा व्यापारी तरुण बिंदल का शव बरामद कर शिनाख्त की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बता या कि तीनों ने मिलकर तरुण की पहले गोली मारकर हत्या की और शव को बाजपुर दोराहे के पास ठिकाने लगाने के बाद नगदी से भरा बैग आदि लूट ली थी जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर गदरपुर के पास से 36-36 हज़ार रुपये की नगदी व लूटे गए बैग जले हुए,उसकी चैन आदि बरामद की और हत्या में प्रयुक्त तमंचे व कारतूस भी बरामद किए थे जिनका मृतक के शव के पास से मिले कारतूस के साथ मिलान हो गया था ।मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत में शुरू हुई जहां एडीजीसी दीपक अरोरा ने अदालत के सामने ग्यारह गवाह और बैलेस्टिक रिपोर्ट पेश की। दोनों पक्षों की जिरह सुनने,साक्ष्यों व तथ्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने मोहित कक्कड़ उर्फ मनी और मोहित कक्कड़ उर्फ विक्की को आजीवन कारावास और एक एक लाख व पन्द्रह पन्द्रह हज़ार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई,साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि में से पचास पचास हज़ार रुपये वादी पक्ष को दिये जायें ।इधर नाबालिग होने के कारण तीसरे आरोपी के विरूद्ध किशोर न्यायालय में मुक़दमा चला जिसमें वह बरी हो गया था।