मतगणना केंन्द्रो के 200 मीटर परिधि में धारा 163 लागू।

रुद्रपुर। त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन की मतगणना को शांतिपूर्ण, निर्वाध सम्पन्न कराने हेतु जनपद के सभी उप जिला मजिस्ट्रेटो द्वारा जनपद के सभी मतगणना केन्द्रों के 200 मीटर परिधि में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू कर दी गयी है।

संयुक्त मजिस्टेªट आशिमा गोयल, उप जिला मजिस्ट्रेट मनीष बिष्ट, चतर सिंह चौहान, अमृता शर्मा, अभय प्रताप सिंह, रविन्द्र जुंवाठा एवं तुषार सैनी ने कहा कि मतगणना के 200 मीटर परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार एवं लाठी डंडा लेकर नहीं चलेगा किन्तु यह प्रतिबन्ध सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्धसैनिक बलो. पुलिस-पी०एस०सी० बलो, शारिरिक रूप से विकलांग एवं अक्षम व्यक्तियों को लाठी लेकर चलने में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति मतगणना क्षेत्रान्तर्गत/परिधि के अन्दर ईट, पत्थर, रोड़े या फेंककर मारे जाने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं करेगा और न करायेगा। कोई भी व्यक्ति क्षेत्रान्तर्गत/परिधि के अन्दर किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग नही करेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे या शान्ति भंग होने की सम्भावना हो। उन्होेने बताया कि पांच व उससे अधिक व्यक्ति क्षेत्रान्तर्गत/परिधि के अन्दर समूह बनाकर एकत्रित नहीं होंगे। बिना किसी अनुमति के उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नहीं करेगा और न किसी प्रकार के भाषण देगा। यह आदेश मतगणना क्षेत्रान्तर्गत/परिधि में 31 जुलाई से 01 अगस्त 2025 तक मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा, बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लघन करेगा तो उसका यह कृत्य भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष आदेश का उलघंन पाये जाने पर भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
