कोर्ट ने चैक बाउंस मामले एक साल कठोर कारावास सहित चार लाख का लगाया जुर्माना।
रुद्रपुर। चैक बाउंस के मामले में एसीजेएम नाजिश कलीम ने आरोपी को एक वर्ष के कठोर कारावास और 4 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। गंगापुर रोड स्थित शगुन ट्रेडिंग कंपनी के स्वामी मुकेश भटनागर द्वारा बताया गया है कि ग्राम दंपो भतरोजखान ज़िला अलमोडा निवासी गिरीश सिंह रावत पुत्र रूप सिंह रावत द्वारा रूद्रपुर क्षेत्र में मकान बनाने के लिए उनके प्रतिष्ठान से सरिया व सीमेंट खरीदा था जिसके आंशिक भुगतान के रूप में यूटीआई बैंक के खाते का एक चैक 3 लाख 50 हज़ार रुपये का दिया था जो बाउंस हो गया जिसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता अमित छाबड़ा के द्वारा गिरीश सिंह रावत को विधिक नोटिस भेजा पर भुगतान नहीं किया गया तो उन्होंने अपने अधिवक्ता अमित छाबड़ा के माध्यम से एसीजेएम नाजिश कलीम के कोर्ट् में 18-03-2020 को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मुक़दमा क़ायम कराया जिसमें न्यायाधीश महोदय द्वारा समस्त तथ्यों व साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद गिरीश सिंह रावत को एक वर्ष के कठोर कारावास और 4 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी जुर्माने की राशि में से 3-90 हज़ार रुपये परिवादी मुकेश भटनागर को देय होंगे और 10 हज़ार रुपये राजकीय कोष में जमा किए जायें।