पति की हत्या करने वाली पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की कोर्ट ने सुनाई सजा।
कोर्ट ने कारावास समेत लगाया 1.20 लाख रुपये का लगाया जुर्माना।
रुद्रपुर। पति की हत्या करने वाली पत्नी व उसके प्रेमी को आज तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने आजीवन कारावास समेत 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि ग्राम राजपुरा आना शिक्षा निवासी आसीत मंडल द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि उसके मौसेरे भाई अनिल विश्वास की पत्नी श्रीमती नीलिमा के अजय पुत्र केहरी सिंह के साथ अवैध संबंध थे वह दोनों दो माह पूर्व घर से भाग गए थे और कुछ समय बाद लौट आए थे। उनके अवैध सम्बन्धो को लेकर जब अनिल ने विरोध किया तो अजय ने मारपीट की तथा 2-10-2016 को अनिल अपनी पत्नी श्रीमती नीलिमा के साथ दवा लेने गया था पर लौट कर नहीं आया।अगले ही दिन सबेरे नीलिमा स्वयं को बचाने के लिए आस पड़ोस में लोगों से चर्चा कर रही थी कि उसका पति रात को घर लौट कर नहीं आया उसे पूरा विश्वास है कि नीलिमा ने ही अपने पति की हतया की है।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी और उसका शव तीसरे मील के पास रेलवे क्रॉसिग पर पड़ा मिला उसकी धारदार हथियार से हतया की गई थी ।इधर नीलिमा अचानक लापता हो गई जिससे पुलिस का शक पक्का हो गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शाम 5 बजे नीलिमा को उसके प्रेमी अजय के साथ गिरफ़्तार कर उनकी निशानदेही पर झाड़ियों में छिपाया गया आला कतल पॉटल बरामद कर लिया ।दोनों के विरूद्ध तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की कोर्ट् में मुक़दमा चला जिसमें सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने 11 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास और 1.20 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी ।