जिलाधिकारी ने क्षेत्र पंचायत बैठक हेतु किये नोडल अधिकारी नामित।


रूद्रपुर। – जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने शासन के निर्देशों के क्रम में विकाखण्डवार नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नामित करते हुए क्षेत्र पंचायतों का रोस्टर जारी किया है। उन्होने बताया कि 25 जुलाई, 13 अक्टूबर 2026 व 20 जनवरी 2027 को विकास खण्ड सितारगंज में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की जायेगी। विकास खण्ड सितारगंज हेतु सहायक निदेशक मत्स्य नोडल अधिकारी व कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूद्रपुर को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया है। इसी तरह 29 जुलाई, 07 अक्टूबर व 05 जनवरी 2027 को विकास खण्ड रूद्रपुर की क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की जायेगी, जिसके लिए मुख्य कृषि अधिकारी नोडल व जिला पर्यटन अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी रहेगें। विकास खण्ड काशीपुर की क्षेत्र पंचायत बैठक 05 अगस्त, 21 अक्टूबर 2026 व 29 जनवरी 2027 को आयोजित की जायेगी, जिसके लिए महाप्रबंधक उद्योग नोडल व कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर को सहायक नोडल अधिकारी नामित किये गये है। विकास खण्ड जसपुर की क्षेत्र पंचायत की बैठक 12 अगस्त, 03 नवम्बर 2026 व 03 फरवरी 2027 को आयोजित की जायेगी, जिसके लिए जिला सहायक निबंधक सहकारी समिति नोडल व जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नमित किया है। विकास खण्ड खटीमा क्षेत्र पंचायत की बैठक 21 अगस्त, 30 नवम्बर 2026 व 17 फरवरी 2027 को आयोजित की जायेगी, जिसके लिए जिला युवा कल्याण अधिकारी को नोडल व मुख्य उद्यान अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया है। विकास खण्ड गदरपुर क्षेत्र पंचायत की बैठक 09 सितम्बर, 07 दिसम्बर 2026 व 12 मार्च 2027 को आयोजित की जायेगी। जिसके लिए परियोजना निदेशक जि.ग्रा.वि.अभिकरण को नोडल व जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया है। विकास खण्ड बाजपुर क्षेत्र पंचायत की बैठक 23 सितम्बर, 22 दिसम्बर 2026 व 17 मार्च 2027 को आयोजित की जायेगी। जिसके लिए जिला विकास अधिकारी को नोडल व जिला पंचायतराज अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया है, जिलाधिकारी ने बताया कि निर्धारित रोस्टर की तिथियों में अपरिहार्य कारणवश कोई राजकीय अवकाश घोषित होता है तो सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अवकाश के अगले कार्य दिवस को बैठक आयोजित कर बैठक की सूचना अपने स्तर से प्रसारित करेगें। उन्होने लोक निर्माण विभा, जल संस्थान, पेयजल निमग, विद्युत, शिक्षा, समाज कल्याण, राजस्व, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज, खाद्य आपूर्ति एवं अन्य विभागों के सक्षम अधिकारी निर्धारित की गयी क्षेत्र पंचायत की बैठक में अवश्य रूप से स्वंय प्रतिभाग करेगें। उन्होने कहा है कि क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में किसी भी पंचायत सदस्य के स्थान पर उपके परिवार के सदस्यों को बैठक कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा।


