पंचवटी कालोनी प्रोजेक्ट मामला : नैनीताल हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के पारित आदेश लगाई रोक, निवेशकों को मिली राहत।
रुद्रपुर। पंचवटी ईस्टेट कालोनी प्रोजेक्ट के मामले में विगत माह जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा राज्य सरकार में निहित करने के पारित आदेश पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। जिससे उक्त कालोनी में निवेश करने वाले परिवारों को राहत मिल गई है।
विदित हो कि वाद संख्या 51/01 वर्ष 2017-18 में जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा 23 सितम्बर 2021 को बलविंदर कौर की पट्टे शुदा भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए थे।। जिसके कारण निवेश करने वाले परिवारों में हड़कम्प मच गया। इस पारित आदेश के विरुद्ध बलविंदर कौर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की शरण में पहुंची तथा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट संख्या 2180 / 2021 में 26 अक्टूबर 2021 को सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर रंजना राजगुरु के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार के अधिकारियों को आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई सख्त कदम ना उठाया जाए। जनहित को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पंचवटी ईस्टेट प्रोजेक्ट के निवेशकों को भी बड़ी राहत मिली है।