प्रयागराज यमुना एक्सप्रेसवे बस अग्निकांड मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त।

इलाहाबाद। इलाहबाद हाईकोर्ट ने हादसे का स्वतः संज्ञान लिया.. कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट…राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा… 13 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे होगी अगली सुनवाई.. ग्रेटर नोएडा में बुधवार देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए बस अग्निकांड में हुई यात्रियों की मौत का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा… इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे दर्दनाक हादसे पर कड़ा रुख अपनाया… हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने शुक्रवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से नौ लोगों की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया… अधिकारियों को दोपहर ढ़ाई बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए तलब किया… सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और परिवहन विभाग के अधिकारियों को कड़ा रुख अपनाते हुए कई अहम निर्देश जारी किए… कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाली स्लीपर बसों की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी नियमित मॉनिटरिंग पर गंभीर चिंता व्यक्त की… कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य को निर्देश दिया है कि बसों की नियमित जांच में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए… कोर्ट ने पिछले तीन वर्षों में जारी किए गए स्लीपर बस परमिटों की संख्या, सुरक्षा मानकों की जांच, बसों में अवैध मॉडिफिकेशन या व्यावसायिक पार्सल ले जाने की स्थिति, राज्य की सीमाओं पर चेकिंग प्वाइंट्स और हादसों के मामलों में की गई कानूनी कार्रवाई की पूरी जानकारी मांगी।
