सात वर्षीय अबोध बच्ची के साथ कुकृत्य करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा।
40 हजार का लगाया जुर्माना, साथ ही सरकार से 4 लाख रुपये देने के भी दिए निर्देश।
रूद्रपुर। पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने सात वर्षीय अबोध बच्ची के साथ कुकृत्य करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया है कि कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने 17-11-2021 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी 7 वर्षीय अबोध बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि रमपुरा निवासी रिंकू कोली पुत्र जमुना दास कोली बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया जहां उसे 10 रूपये देकर कहा कि मैं तेरे साथ जो करूँगा वह तू अपने घर जाकर नहीं बतायेगी।
रिंकू ने कमरा अन्दर से बंद कर बच्ची के सारे कपड़े उतार कर अभद्र व्यवहार करते हुए दुराचार का प्रयास किया,आरोपी द्वारा बच्ची के साथ मुख मैथुन किया तथा उसके मुख में पेशाब भी किया तो बच्ची ने शोर मचा दिया तथा वहाँ से भाग कर घर आकर सारी बात मॉ को बताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कुछ समय बाद ही आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया। आरोपी के विरूद्ध पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट् में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 7 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश महोदय द्वारा बुधवार को रिंकू कोली को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाते हुए कहा कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता बच्ची को मिलेगी साथ ही सरकार को निर्देश दिए कि वह पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 4 लाख रुपए प्रदान करें ।