महिला के तीन टुकड़े कर बोरे मे रखने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा।
रुद्रपुर। रिक्शा चालक की बीबी को भगाकर ले गए पड़ोसी द्वारा 10 माह तक अपने साथ रखने के बाद गला दबाकर हत्या करने के बाद शव के तीन टुकड़े कर बोरे मे रखने वाले आरोपी को न्यायलय ने आजीवन कठोर कारावास व पचास हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है साथ ही सहयोग करने वाले आरोपी को सात साल की सजा व बीस हजार के अर्थदंड की सुनाई है।
मिली जानकारी के मुताबिक सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि रेशम बाड़ी थाना ट्रांजिट कैंप निवासी रिक्शा चालक हेतराम ने तहरीर देते हुए बताया कि उसकी पत्नी गीता का पडोसी प्रेमपाल से प्रेम प्रसंग था और दस माह ही वह छोड़ कर चली गई थी। बताया कि 22 सितंबर 2019 को पता चला कि उसकी पत्नी गीता की हत्या कर शव के तीन टुकड़े कर बोरे में रखा गया है और प्रेमपाल भी फरार है। पुलिस ने कुछ दिनों बाद ही मुख्य आरोपी प्रेमपाल सिंह पंजाब के होशियारपुर थाना बुल्लोवाल से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में यह भी पता चला कि महिला की गला दबाकर हत्या करने के बाद चापड़ से तीन टुकड़े करने में जादोपुर धमौडा शहजादनगर यूपी निवासी सुरेंद्र कुमार ने भी मदद की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। हत्याकांड की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई। जहां एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने अदालत के सामने 11 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दोषी प्रेमपाल को आजीवन कठोर कारावास व पचास हजार रुपये और सह दोषी सुरेंद्र कुमार सात साल कठोर कारावास व बीस हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।