आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर लाखों रुपये ऐंठने वाले गिरोह का हुआ खुलासा, मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार।
*एसएसपी अजय गणपति के कुशल निर्देशन का असर — आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर लाखों रुपये ऐंठने वाले गिरोह का हुआ खुलासा, मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार*➡️ *आरोपियों द्वारा आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित से लाखों रुपये की गई थी वसूली।*➡️ *कोतवाली काशीपुर पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से ₹1,00,000 नकद बरामद।*➡️ *इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एव सूचना पर प्रतापपुर बैरियर के पास रामनगर रोड से हुई गिरफ्तारी।

**घटना का विवरण*➡️ दिनांक 10.08.2026 को वादी श्री सर्वेश कुमार निवासी कुंडेश्वरी, काशीपुर द्वारा कोतवाली काशीपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि आरोपियों द्वारा तमंचे के बल पर मारपीट करते हुए रुपये वसूलने, जान से मारने की धमकी देने तथा षड्यंत्र के तहत आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया।वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली काशीपुर में मु0अ0सं0 327/2026, धारा 115(2)/308(5)/351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 मनोज धौनी के सुपुर्द की गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर श्री अजय गणपति द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं घटना के अनावरण के कड़े निर्देश दिए गए।*पुलिस कार्यवाही*➡️ पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी – पतारसी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमे में मुख्य अभियुक्त राजेंद्र कुमार को दिनांक 12.09.2026 को प्रतापपुर बैरियर के पास रामनगर रोड से गिरफ्तार किया गया ।अभियुक्त के कब्जे से पीड़ित से वसूली गई धनराशि में से ₹1,00,000 नकद एवं एक कार बरामद की गई।पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देते हुए पीड़ित से रुपये वसूलने की योजना बनाए जाने की बात बताई गई। अभियुक्त के अनुसार पीड़ित को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे धनराशि वसूली गई।*मामले में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।**गिरफ्तार अभियुक्त*➡️ राजेंद्र कुमार पुत्र स्व. सतनाम सिंह निवासी बैराज कॉलोनी, शक्तिनगर, बिजनौर उम्र — 32 वर्ष*बरामदगी*1. पीड़ित से वसूले गए ₹1,00,000 नकद2. एक कार*अभियुक्त का आपराधिक इतिहास*1. मु0अ0सं0 219/2023, धारा 489(A), 489(B), 489(C), 34 IPC — थाना काशीपुर।2. मु0अ0सं0 302/2022, धारा 417/420/468/471 IPC — थाना आईटीआई।*पुलिस टीम*1. उ0नि0 मनोज धौनी2. का0 सुनील भाकुनी3. का0 बीरेन्द्र बिष्ट4. राहुल
