समूह ग की लिखित परीक्षा दो पालियों में 27, 28 व 29 को होगी आयोजित।
रुद्रपुर। उत्तराखण्ड सचिव लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा प्रयोगशाला सहायक, उच्च शिक्षा विभाग (समूह ग) लिखित परीक्षा आगामी 27, 28 व 29 अप्रैल को दो सत्रों में आयोजित की जायेंगी, प्रथम पाली 27 अप्रैल को 09 बजे से 11 बजे तक व द्वितीय पाली 02 बजे से 05 बजे तक एवं 28 अप्रैल व 29 अप्रैल को प्रथम पाली 09 बजे से 12 बजे तक व द्वितीय पाली 02 बजे से 05 बजे तक आयोजित की जायेगी।
इस संबंध में जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर उदयराज सिंह ने अवगत कराया कि राज्य में सम्मिलित समूह ग की लिखित परीक्षा 27, 28 व 29 अप्रैल को विभिन्न परीक्षा केन्द्रांे – आदर्श राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज पंतनगर, किसान इण्टर कॉलेज लालपुर, विजडम पब्लिक सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल गंगापुर रोड, रूद्रपुर, भंजुराम अमर इण्टर कॉलेज भूरारानी, रूद्रपुर, गर्ल्स इण्टर कॉलेज फाजिलपुर महरौला रूद्रपुर, अटल उत्कृष्ट ए. एन. झा राजकीय इण्टर कॉलेज रूद्रपुर, रूद्रपुर इंस्टी0 ऑफ टैक्नोलोजी भगवानपुर, रूद्रपुर, आर्य कन्या इण्टर कॉलेज काशीपुर बाईपास रोड, रूद्रपुर, सुपर इण्टर कॉलेज खेड़ा, सरस्वती शिशु मन्दिर इण्टर कॉलेज, कल्याणी व्यू, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज आदर्श कॉलोनी, गोविन्द विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज आदर्श इन्द्रा बंगाली कॉलोनी रूद्रपुर पर आयोजित की जा रही है, जिसे शान्तिपूर्वक ढंग से सुनिश्चित कराया जाना जनहित में आवश्यक है। चूँकि कुछ असामाजिक तत्व इस प्रकार की कार्यवाही कर सकते हैं, जिससे परीक्षा के संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तथा शान्ति भंग हो सकती होने की संभावना हो सकती है। अतः जनहित में शान्ति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है। परगना मजि0 रूद्रपुर मनीष बिष्ट द्वारा क्षेत्रान्तर्गत समस्त परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लगा दी गयी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रतिबंध परीक्षा देने वाले छात्रों एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों/सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति नकल करने व कराने में मदद नहीं करेगा। कोई व्यक्ति शस्त्र आदि लाठी, चाकू व किसी प्रकार का हथियार व विस्फोटक पदार्थ नहीं जे जायेगा। यह प्रतिबंध पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। पांच या अधिक व्यक्ति केन्द्र की परिधि के अन्दर या आस-पास किसी समय परियोजन हेतु एकत्र नहीं होंगे। परीक्षा केन्द्रों की परिधि के अन्दर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाला व्यक्ति धारा 188 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।