पत्नी का दहेज के लिये उत्पीड़न और आत्महत्या को प्रेरित करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई 08 साल की सजा।
रुद्रपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने पत्नी का दहेज के लिए उत्पीडन,मारपीट करने एवं आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति को 8 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।जिला शासकीय अधिवक्ता नंदन सिंह धामी ने बताया कि 13-09-2018 को निखिल बढ़ई निवासी अशोकनगर मानपुर ओझा बिलासपुर यूपी निवासी ने कोतवाली रूद्रपुर में तहरीर देते हुए बताया कि उसकी बहन संगीता की शादी क़रीब 6 वर्ष पूर्व शिवनगर थाना ट्रांजिट कैंप निवासी विवेक राय पुत्र कालीदास राय के साथ हुई थी। शादी के कुछ माह बाद ही बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और एक बार बहन ने अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। तभी से पति और अधिक शारीरिक व मानसिक यातनाएं देने लगा। 12 सितंबर 2018 को पडोसी का फोन आता है और बताया कि तुम्हारी बहन की मौत हो गई। प्रांत बहन की ससुराल पहुंचा,तो बहन मर चुकी थी। शिकायतकर्ता ने जीजा पर दहेज हत्या का आरोप भी लगाया। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। जहां जिला शासकीय अधिवक्ता नंदन सिंह धामी ने 11 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने व तथ्यों का परीक्षण करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने दहेज प्रताडना और आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पति विवेक राय को आठ साल कठोर कारावास और 15 हजार का अर्थदंड देने की सजा सुना दी ।