महिला वन दरोगा से छेडछाड़ के आरोपी ढेला क्षेत्र के रेंजर हुए निलंबित।
रामनगर। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में कार्यरत वन दरोगा पर रेंज अधिकारी द्वारा छेड़छाड़ के आरोप में रेंज अधिकारी को आज वन विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा प्रथम दृष्टिया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है, प्रमुख वन संरक्षक ने इसको लेकर आदेश जारी किए।
-बता दें कि 29 मार्च को एक महिला वन दरोगा द्वारा कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज के रेंज अधिकारी पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर के साथ ही कालागढ़ टाइगर रिज़र्व की एसडीओ शालिनी जोशी से की थी,वहीं इस मामले में प्रमुख वन संरक्षक ने प्रथम द्रष्टया ढेला रेंज के रेंज अधिकारी को दोषी पाते हुए निलंबित करने की कार्रवाई की है,इसके साथ ही रेंज अधिकारी को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले कालागढ़ टाइगर रिजर्व में अटैच करने की कार्रवाई की गई है।बता दें कि कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अजय कुमार ध्यानी को प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) अनूप मलिक द्वारा निलम्बित किये जाने के आदेश जारी किए गए है,रेंजर ध्यानी पर महिला वन दरोगा के साथ लैंगिक उत्पीडन किये जाने का आरोप लगा था,इस प्रकरण पर शिकायत कर्ता ने ध्यानी पर गम्भीर प्रवृति के आरोप लगाए है। जिस पर निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व डॉ धीरज पांडे द्वारा इस शिकायत को उच्चाधिकारियों तक भेजा गया था,प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा प्रकरण में जीरो टोलरेन्स की नीति अपनाते हुए आन्तरिक परिवाद समिति एवं निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर द्वारा अजय कुमार ध्यानी वन क्षेत्राधिकारी को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उन्हें उत्तराचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि निलम्बन की अवधि में अजय कुमार ध्यानी वन क्षेत्राधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडीन के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।
वहीं इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर दिगंथ नायक ने कहां कि इसमें अभी जाँच गतिमान है।